मुंबई: पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में स्वामी नरसिंहानंद (Swami Narsinghanand) के खिलाफ ठाणे जिले के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहन जांच चल रही है, इसलिए अभी स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गिरफ्तारी की उठ रही मांग
पुलिस के मुताबिक स्वामी ने 29 सितंबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के अध्यक्ष की ओर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी गई थी। इसी आधार पर मुंब्रा पुलिस ने स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई राज्यों में भी नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है।
कई धाराओं में केस दर्ज
मुंब्रा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सौहार्द बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द बोलना) के तहत दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ेंः-Mahakumbh 2025: सीएम योगी ने महाकुंभ के लोगो का किया अनावरण, App और वेबसाइट भी हुई लॉन्च
अमरावती शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन
इस टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार रात महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पथराव के दौरान 10 पुलिस वैन क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अमरावती शहर के नागपुर गेट थाने में पुजारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)