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जेल में कटेगी पूजा सिंघल की दीपावली, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गयी। हाई कोर्ट में समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने तीन नवम्बर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। पूजा सिंघल की जमानत याचिका जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। इस कारण आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकेगी। इस पर पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अगली तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया। अदालत ने तीन नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

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इससे पूर्व में ईडी की ओर से मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया था। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं। पूर्व में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।

उल्लेखनीय है कि खूंटी में मनरेगा घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ था। उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी। ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल वह रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत है।

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