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मनी लॉन्ड्रिंग केस: IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Pooja Singhal

रांचीः मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होटवार जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि पूजा 25 मई से होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद है। पूजा को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूजा से पूछताछ की थी। रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बता दें कि पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी के थी। इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को हिरासत में ले लिया था।

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पंकज मिश्रा भी होंगे ईडी कोर्ट में पेश

वहीं दूसरी ओर अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी ईडी की अदालत में बुधवार को पेश किया जाएगा। पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। उन्हें ईडी ने 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दो बार उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी। पंकज मिश्रा फिलहाल रिम्स में इलाजरत है। उन्हें ईडी ने पेट में दर्द के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक की अपडेट्स

गौरतलब है कि ईडी ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालिन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल की है। 5 जुलाई को ईडी की टीम ने तकरीबन 200 पन्नों की चार्जशीट ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में दायर की। वहीं, ईडी ने तकरीबन पांच हजार पन्नों से अधिक का साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया है। आरोप पत्र में छह से 25 मई तक ईडी की ओर से की गयी कार्रवाई की जिक्र है। ईडी के आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू में डीसी रहते हुए उनके खातों में उनकी सैलरी से 1.43 करोड़ रुपये अधिक थे।

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