दिल्ली: निलंबित अधिकारी व पत्नी को हिरासत में लिया गया, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर हिरासत में लिया। अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिस पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने कथित तौर पर 2020 और 2021 के बीच पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा। इस दौरान कथित तौर पर उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की।

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एक पुलिस सूत्र ने कहा कि चूंकि उसकी पत्नी भी इस कृत्य में शामिल हो गई और पुलिस को मामले के बारे में सूचित नहीं किया, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ FIR में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है। बता दें कि उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आया करता था। साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई। चूंकि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली थी इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले जाता था। सूत्र ने कहा, “सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई, तो उसकी मदद करने के बजाय, उसने उसका गर्भपात करवा दिया।” अपने बेटे को गर्भपात की गोलियाँ खरीदने के लिए भेजा और खुद पीड़िता को गोलियाँ दे दीं।

लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। उसका बयान दर्ज करने के लिए। पुलिस ने कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 और आईपीसी की धारा 6/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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