सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर के पहिये रोके, यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

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Supreme Court of India

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया।

दवे ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दवे ने कहा, किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम पांच-छह दिन का नोटिस देना चाहिए था।

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दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था। लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि पिछले 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। जिसमें बीस से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

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