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MCD चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 4 तारीख को चुनाव है, लिहाजा अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले वार्ड परिसीमन और आरक्षण पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से चुनाव पर रोक की मांग की थी। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वायदों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई है। इसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन किया गया है।

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याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी के वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर निगम में कुल वार्डों की संख्या 272 से घटा कर 250 कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट के रोक लगाने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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