सुप्रीम कोर्ट का कस्टम विभाग को आदेश, TMC नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी व साली के खिलाफ जांच जल्द पूरी करें

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कोलकाता: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी और साली मेनका के खिलाफ केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग की ओर से चल रही जांच को जल्द पूरा करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिया है। न्यायमूर्ति टीएस शिव ज्ञानम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि दो सालों से जांच हो रही है। अब इसे पूरा कर दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसी अन्य मामले की सुनवाई की वजह से दिल्ली से कोलकाता नहीं आ पाए हैं। इसमें आगे की तारीख मुकर्रर की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिसंबर महीने की किसी तारीख को सुनवाई होगी। दो सालों पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका गया था। उनके पास दो किलो सोने के जेवर थे जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं थे।

आरोप लगे थे कि वह सोना तस्करी कर रही थीं। उन्हें घंटों तक रोककर रखा गया था जिसके बाद विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की टीम हवाई अड्डे पर गई थी और कस्टम विभाग तथा अन्य सुरक्षा अधिकारियों को जबरदस्ती धक्का देते हुए अभिषेक की पत्नी को छुड़ा ले गई थी। गुरुवार को ही मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी और शुक्रवार को सुनवाई हुई है। घटना वर्ष 2019 के 16 मार्च की है। देर रात को बैंकॉक में जहां मां-बाप रहते हैं वहीं से अभिषेक की पत्नी रुजीरा और उनकी साली मेनका लौट रही थीं।

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दो किलो सोने के जेवर के साथ उन्हें रोक दिया गया था। करीब सात दिनों बाद 22 मार्च को दोनों के खिलाफ कस्टम विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मामले में पूछताछ के लिए रूजीरा और मेनका को बुलाया गया था। सीमा शुल्क विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों को राहत दी थी लेकिन सीमा शुल्क की ओर से 2020 में खंडपीठ में मामला दाखिल करा दिया गया था। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिलती रही है।

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