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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी होगी दूर

नई दिल्लीः भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने पंजाब -हरियाणा, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनमें गुरबीर सिंह, दीपक गुप्ता , अमरजोत भट्टी, रितु टैगोर, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर, संजीव बेरी और विक्रम अग्रवाल शामिल है।

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शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक अन्य बयान में कहा गया है: "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमे संतोष गोविंदराव चपलगांवकर, और मिलिंद मनोहर सथाय शामिल है।"

शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा: "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है: न्यायमूर्ति मोहम्मद घोष शुकुरे कमल, न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर, और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्निसा मोहिउद्दीन।"

एक अन्य बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 सितंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी: संजय आनंदराव देशमुख, यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े, महेंद्र वधूमल चांदवानी, अभय सोपानराव वाघवासे, रवींद्र मधुसूदन जोशी, और शुभांगी विजय जोशी।

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