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सहारा से दुखी 1 करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जल्द वापस मिलेगा पैसा

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नई दिल्लीः सहारा ग्रुप से दुखी एक करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मिला है। कोर्ट ने सहारा समूह के 1.1 निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी को आदेश दिया कि वो सहारा की ओर से जमा किये गये 24 हजार करोड़ रुपये में से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करे। केंद्र सरकार ने सेबी के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये वापस करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. पांच करोड़ की यह राशि 1.1 करोड़ निवेशकों को दी जाएगी।

दरअसल निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। अब सरकार की याचिका मंजूर होने के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया। जबकि कोर्ट के इस आदेश के बाद सहारा के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है।

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बता दें कि सहारा का स्कैम काफी पुराना है। यह मामला सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से जुड़ा है। मामला 30 सितंबर 2009 का है जब सहारा ने IPO के लिए सेबी में आवेदन किया और गलत तरीके से निवेशकों से 24,000 करोड़ की भारी भरक रकम जुटाई गई थी। सेबी ने इसमें कई गलतियां पाईं और जांच के बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों को पैसा नहीं जुटाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि निवेशकों को उनका पैसा 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाया जाए।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई, 2017 को तिहाड़ जेल में दो साल से अधिक समय बिताने के बाद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुब्रत राय की माताजी के देहांत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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