AAP पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने का दिया आदेश

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नई दिल्लीः  जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को आखिरी मौका देते हुए उसे 10 अगस्त तक दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अपने कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है।

10 अगस्त तक खाली करने का आदेश

दरअसल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने आप की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने 4 मार्च को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 15 जून की समयसीमा को बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी को एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया कि वह इस साल 10 अगस्त तक या उससे पहले संबंधित परिसर को खाली कर देगी और कब्जा सौंप देगी।

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कोर्ट ने पहले AAP को लगाई थी फटकार

गौरतलब है कि इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राउज एवेन्यू में भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए आप को फटकार लगाई थी। यह जमीन जिला न्यायपालिका की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट को आवंटित की गई है। सीजेआई की अगुआई वाली पीठ ने आम चुनावों के मद्देनजर परिसर खाली करने की समय सीमा 15 जून तय की थी और आप से वैकल्पिक कार्यालय स्थान पाने के लिए केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने को कहा था।

पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को आप के अस्थायी कार्यालय पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आप ने तर्क दिया था कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसे अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक अस्थायी कार्यालय स्थान प्राप्त करने का अधिकार है।

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