सुलतानपुरः कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। जमानत के बाद उन्होंने 25-25 हजार रुपये के दो बांड भी भरे। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला पांच साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
राहुल गांधी को सशर्त मिली जमानत
एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर और जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने आरोपों को निराधार बताया और जमानत की मांग की। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश यादव ने राहुल गांधी को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत और मुचलका भरने का आदेश दिया। जमानत मिलने के बाद राहुल ने 25-25 हजार रुपये के दो बांड भरे। कोर्ट ने आगे की कार्यवाही के लिए 2 मार्च 2024 की तारीख तय की है।
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अमित शाह के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 5 साल पहले गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। इसके बाद 04 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
विजय मिश्रा का दावा है कि राहुल के बयान से चार साल पहले अमित शाह को 2005 फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। इस मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी गई और राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए।
राहुल हो सकती है दो साल की सजा
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं 33 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं।’ इस संबंध में मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी। यह मामला 04 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर कोर्ट में दायर किया गया था। अगर इस मामले में राहुल दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।
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