Sukanya Samriddhi Yojana : अक्टूबर महिने की शुरुआत होते ही सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना के खातों का संचालन बेटी के कानूनी अभिभावक या उसके माता-पिता ही कर सकते हैं।
साल 2015 में हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत
बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने साल 2015 में की थी। पीएम मोदी ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की थी ताकि कम उम्र से ही माता पिता अपनी बेटी के लिए बचत शुरू कर सके।एक बेटी के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
बता दें, इस योजना में सिर्फ 250 रुपये से खाता खोला जाता है। सरकार की तरफ से इस योजना में लगभग 8 फीसद से ज्यादा ब्याज मिलता है। इस खाते को बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है।
योजना के तहत पंजीकृत बैंक जाकर खुलवा सकते हैं खाता
अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में खाता खुलवाना हो, तो आप अपने घर के पास स्थित डाकघर या इस योजना के तहत पंजीकृत बैंक के कार्यालय जा सकते हैं। इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है। बेटी के बालिग होने तक खाता अभिभावक द्वारा ही संचालित किया जा सकता है।
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बेटियों के कानूनी अभिभावक ही कर सकेंगे खाते का संचालन
नए नियम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ बेटियों के कानूनी अभिभावक ही, उनके खातों का संचालन कर सकेंगे। अगर किसी शख्स द्वारा बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला गया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो खाता बंद हो सकता है।