Friday, November 29, 2024
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Sukanya Samriddhi Yojana: छोटे से निवेश से होगा लाखों का लाभ, जानिए पूरी डिटेल

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Sukanya samriddhi yojana: भारत सरकार ने बेटियों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। समाज में बेटियों की अहमित बेटों से कम नहीं है। ये बताने के लिए सरकार ने समाज में कई तरह के जागरुकता अभियान चलाएं हैं। जिससे बेटियों को बेटों के बराबर हक मिले और समाज में दोनों एक-दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम कर सकें। इस तरह भारत सरकार ने एक समर्थित बचत योजना चलाई है।

इसका नाम ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ रखा गया है, जो कि “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना का ही एक हिस्सा है। इसमें माता-पिता 10 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों का अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट को माता-पिता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं। जिसे 21 वर्ष तक चलाया जाता है।

कौन उठा सकता है Sukanya Samriddhi Yojana का लाभ? 

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा ही खोला जा सकता है।
खाता खोलने के समय बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
एक लड़की के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं।
एक परिवार को केवल दो सुकन्य समृद्धि योजना खाता खोलने की अनुमति है।

दो से अधिक लड़कियों के लिए इस अकाउंट को खोला जा सकता है जैसे-

यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोलने की सरकार अनुमति दे सकती है। यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। या एक बेटी के बाद जुड़वां बेटियों का जन्म हो तो उस विशेष स्थिति में भी SSY का लाभ लिया जा सकता है।

निवेश के बड़े फायदे

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

अधिक ब्याज दर

पीपीएफ जैसी अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में SSY अच्छे ब्याज दर देने वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के हिसाब से 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है।

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गारंटीड रिटर्न

क्योंकि ये योजना सरकार द्वारा संचालित है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न देती है।

टैक्स में फायदा

Sukanya samriddhi yojana की धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रु. तक टैक्स में छूट मिलती है।

अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक करें निवेश – इस योजना में किसी भी व्यक्ति पर यह प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट जमा करना जरूरी है। इसमें एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। इस साफ सा अर्थ है कि अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक इस योजना में निवेश किया जा सकता है।

कंपाउंडिंग का लाभ:-

SSY एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा।

आसानी से ट्रांसफर:-

SSY अकाउंट का संचालन करने वाले माता-पिता/ अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में SSY अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।

डिपॉज़िट लिमिट:-

इसमें न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट किया जा सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।

मैच्योरिटी पीरियड:-

sukanya samriddhi yojana की अवधि लड़की के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।

प्रमुख विशेषताएं:-

यदि कोई सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारक 250 रु. की न्यूनतम जमा राशि भी नहीं कर पाता है, तो उसका खाता ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए खाते को खाता खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रु. + 50 रु.(जुर्माना) का निवेश करके रिवाइव हो सकता है।

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लड़की 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट खुद ही मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, वहां पर सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा करने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का संचालन कर सकती है।

लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा खाते से विड्रॉल किया जा सकता है।

समय से पहले बंद हो सकता है खाता
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में अकाउंट क्लोज करके संबंधित राशि निकाली जा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे कर सकते हैं निवेश:- 

आप इस योजना में अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉज़िट के चेक/ड्राफ्ट के साथ KYC दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे और एक फॉर्म भरकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नए खाते के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दी गई वेबसाइट से नया खाता आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।

• भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (RBI)
• द इंडिया पोस्ट की वेबसाइट
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट (SBI, PNB, BOB जैसी बैंक)
• इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक

कैसे जमा करें आवेदन फॉर्म

SSY आवेदन फॉर्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होंगी, बालिका की ओर से खाता खोलने/ निवेश करने वाले माता-पिता/ अभिभावक की जानकारी भी देनी होगी। आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जरूरी जानकारियां नीचे बताई गई हैं।

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  • बालिका का नाम (प्राथमिक खाता धारक)
  • अकाउंट खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का नाम (संयुक्त धारक)
  • प्रारंभिक जमा राशि
  • चेक/डीडी नंबर और दिनांक (प्रारंभिक जमा के लिए उपयोग किया जाता है)
  • बालिका की जन्म तिथि (प्रमाण पत्र)
  • प्राथमिक खाताधारक के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल, (संख्या, जारी करने की तारीख, आदि)
  • माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि)
  • वर्तमान और स्थाई पता (माता-पिता/अभिभावक के आईडी दस्तावेज के मुताबिक)
  • किसी अन्य KYC दस्तावेज की जानकारी (पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
  • जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को पोस्ट ऑफिस/बैंक में जमा कराना होगा।

टैक्स लाभ:- 

इस योजना में टैक्स की बात करें तो, SSY निवेश को EEE निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, के रूप में नामित किया गया है। इसका मतलब यहा है कि, निवेश किया गया मूलधन और ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में प्रति वर्ष 1.5 लाख रु, तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं।

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