नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘साधारण’ पासपोर्ट जारी करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगने वाले आवेदन का विरोध किया। सांसद के तौर में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक यात्रा डॉक्यूमेंट को सरेंडर करने के बाद गांधी ने मंगलवार को एक नया साधारण पासपोर्ट लेने के लिए एनओसी की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को विदेश की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दायर किया गया था। गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि चूंकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, यह देखते हुए उन्हें एनओसी दी जा सकती है।
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26 मई को होगी मामले की सुनवाई
हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा, स्वामी को गांधी आवेदन पर जवाब दायर करने का अधिकार है। वहीं, अब मामले की सुनवाई 26 मई को होगी। 1 नवंबर 2012 को स्वामी ने अदालत में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नामक एक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण करके उनके स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी से ₹16 बिलियन का गबन किया था। कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को गांधी व अन्य को मामले में जमानत दे दी थी।
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