Spice Jet: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को निर्देश दिया है कि अगर कलानिधि मारन और उनके सहयोगियों ने काल एयरवेज का पूरा बकाया नहीं लौटाया तो वह अदालत में पेश हों। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने अजय सिंह को 10 जनवरी 2024 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कलानिधि मारन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि स्पाइस जेट को बकाया ब्याज के लिए 440 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, लेकिन उसने केवल 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
मनिंदर सिंह ने कहा कि स्पाइस जेट ने सितंबर में 100 करोड़ रुपये दिए थे। उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट और अजय सिंह के वकील अमित सिब्बल ने कहा कि उनका बकाया 194 करोड़ रुपये है। स्पाइसजेट अपने बकाया सिक्योरिटी शेयर टेंडर करने के लिए तैयार है। मारन ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि स्पाइस जेट कंपनी की वित्तीय हालत बेहद खराब है। अगर स्पाइसजेट को नकद भुगतान करने के लिए कहा गया तो यह कंपनी के लिए विनाशकारी होगा। इससे पहले 11 सितंबर को हाई कोर्ट ने अजय सिंह को कलानिधि मारन और उनकी काल एयरवेज को 2 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
यह भी पढ़ें-डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- सरकार बच्चों के हितों के लिए प्रतिबद्ध
दरअसल, मारन और कल एयरवेज ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फैसला उनके पक्ष में आया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2018 में स्पाइस जेट को मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने स्पाइस जेट को यह रकम 12 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश दिया था। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बरकरार रखा था। स्पाइस जेट ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। डिवीजन बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)