आयकर निर्धारण मामले में सोनिया और प्रियंका ने हाई कोर्ट को दी चुनौती

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नई दिल्लीः कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने वर्ष 2018-19 के आयकर निर्धारण को सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

संजय भंडारी से जुड़ा है मामला

यह आकलन हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। संजय भंडारी को रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और प्रियंका की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के मुताबिक फैसला लिया है। सोनिया और प्रियंका ने इस आधार पर अपने मामलों को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने का विरोध किया है कि उनका संजय भंडारी समूह के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है।

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गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला वाड्रा द्वारा करीब 19 लाख ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक, लंदन की संपत्ति 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर स्थित है। संजय भंडारी ने यह संपत्ति 19 लाख ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और 2010 में इसे 19 लाख ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने इसके रेनोवेशन पर 65900 ब्रिटिश पाउंड खर्च किए हैं। इसका मतलब साफ है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था, लेकिन रेनोवेशन का खर्चा वाड्रा ने उठाया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक कारण है।

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