नई दिल्लीः बीजेपी नेता और टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के हवाला देते हुए रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तक रेस्टोरेंट परिसर में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के गिराने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
ये भी पढ़ें..Elizabeth Death: क्वीन एलिजाबेथ के बाद प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए किंग, पत्नी बनेंगी महारानी?
21 जुलाई 2016 को जारी हुआ रेस्तरां को गिराने का आदेश
गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है। इसके खिलाफ रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिथी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे एनजीटी ने 6 सितम्बर को खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को हरियाणा की भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट इस रेस्टोरेंट में मृत पाई गई थीं। वह मौत के पहले कर्लीज क्लब में ही पार्टी कर रही थीं इस दौरान उन्हें उनके पीए सुधीर सांगवान ने जबरन ड्रग्स भी पिलाया था। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन इस कर्लीज क्लब को बुलडोर से गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)