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कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग, 9 अक्टूबर को SC में सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की कौशल विकास घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। वही अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

नायडू ने दी थी HC को चुनौती

इससे पहले 27 सितंबर को जस्टिस एसवीएन भट्टी ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। नायडू ने एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। चंद्रबाबू को आंध्र प्रदेश सीबीआई ने 10 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। नायडू इस मामले में 37वें आरोपी हैं। नायडू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। नायडू की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने से पहले मंजूरी जरूरी है।

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मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि दस्तावेजों में हेराफेरी करना और पैसे का गबन करना सरकारी काम नहीं है, इसलिए धारा 17ए का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 140 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए थे और चार हजार से ज्यादा दस्तावेजों की जांच की थी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।

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