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सिसोदिया ने दायर की जमानत याचिका, शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तार

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया ने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। बता दें कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया को 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। वहीं हिरासत अब 4 मार्च को समाप्त हो रही है। जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने मंगलवार को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हांलाकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने खारिज कर दिया था शीर्ष अदालत ने कहा, सिसोदिया के पास दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मांग रहे हैं, उसके लिए या तो निचली अदालत या उच्च न्यायालय का रुख करें।

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इधर, सीबीआई ने रविवार को कहा, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि वर्तमान मामला सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ 2021-22 के लिए आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए दर्ज किया गया था, और निजी व्यक्तियों को निविदा के बाद के लाभों का विस्तार किया गया था। मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ और छह अन्य के खिलाफ 25 दिसंबर, 2022 को चार्जशीट दायर की गई थी।

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