सिंगापुरः भारतीय मूल की महिला को 14 साल की सजा, नौकरानी को प्रताड़ित करने का है आरोप

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सिंगापुरः नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2016 में महिला की प्रताड़ना के कारण उसकी नौकरानी की मस्तिष्क में चोट लगने से मौत हो गई थी। भारतीय मूल की महिला 64 वर्षीय प्रेमा एस नारायणसामी व उनकी 41 वर्षीय बेटी गायत्री मुरुगयन पर अपनी नौकरानी डोन के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा था।

शिकायत की गयी थी कि प्रेमा ने अपनी नौकरानी को उसका शौचालय इस्तेमाल करते देखा, तो उसे जमकर पीटा। इसी पिटाई के दौरान नौकरानी के मस्तिष्क पर चोट लग गयी, जिसके बाद 26 जुलाई, 2016 को नौकरानी की मृत्यु हो गई थी। अदालत में प्रेमा व उनकी बेटी गायित्री पर तमाम आरोप लगाए गए थे। बेटी गायित्री को 2021 में तीस साल की सजा सुनाई गयी थी। यह नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सबसे लंबी सजा थी। नवंबर, 2021 में प्रेमा को 48 आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

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इस दौरान आरोप लगाया गया कि नौकरानी डोन ने जब मई, 2015 में इस परिवार के लिए काम करना शुरू किया था, तब उसका वजन 39 किलोग्राम था, लेकिन मृत्यु के समय उसका वजन केवल 24 किलोग्राम रह गया था। आरोपों के मुताबिक मौत से कुछ दिन पहले उसे रात में खिड़की की ग्रिल से बांध दिया गया था। जब उसने कूड़ेदान से खाना निकालने की कोशिश की, तो फिर उसके साथ मारपीट की। अभियोजकों ने प्रेमा के लिए 14 से 16 साल की जेल की सजा की मांग की थी। उप लोक अभियोजक सेंथिल कुमार सबपति ने कहा, जेल की सजा की मांग का आधार अपराधों की चौंकाने वाली जघन्य प्रकृति थी। अदालत ने प्रेमा को 14 साल की सजा सुनाई है।

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