Singapore: नशे में हमवतन की काटी उंगली, कोर्ट ने सुनाई दस माह जेल की सजा

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सिंगापुरः सिंगापुर में भारतीय मूल के एक 40 वर्षीय व्यक्ति को शराब के नशे में एक अन्य भारतीय मूल के व्यक्ति की उंगली काटने के लिए दस महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इसी साल अप्रैल में सिंगापुर में एक पार्टी के दौरान पी गई शराब का नशा दो हमवतन लोगों के लिए मुसीबत बन गया। 40 वर्षीय रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम को हमवतन नगूरन बालासुब्रमण्यम की उंगली काटने के आरोप में दस महीने जेल की सजा सुनाई गई है। भारतीय मूल के दोनों व्यक्ति सिंगापुर के काकी बुकित में अलग-अलग विदेशी श्रमिक छात्रावासों में रहते थे।

अदालत को बताया गया कि इस साल 22 अप्रैल को 50 वर्षीय नगूरन बालासुब्रमण्यम और 33 वर्षीय निर्माण श्रमिक राममूर्ति अनंतराज एक साथ शराब पी रहे थे। रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम उनसे पांच मीटर की दूरी पर बैठकर शराब पी रहे थे। रेंगास्वामी शराब के नशे में अचानक नगूरन पर चिल्लाया और उसे आवाज कम करने के लिए कहने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अनंतराज ने दोनों को अलग करने की कोशिश की लेकिन झड़प में नगूरन के बाएं हाथ की उंगली आरोपी के मुंह में चली गई, जिसके बाद आरोपी ने उसकी उंगली काट ली। उप लोक अभियोजक कै चैंघन ने कहा कि वे दोनों शराब के नशे में जमीन पर गिर गए, लेकिन रेंगास्वामी ने नगूरन की उंगली को काटना जारी रखा।

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नगूरन किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा। जब उसने अपनी उंगली की तरफ देखा तो उसमें से खून निकल रहा था। नगूरन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और फिर इलाज के लिए अस्पताल गए, जहां उनकी तर्जनी का ऑपरेशन किया गया। कै चैंघन ने आरोपी रंगास्वामी के लिए दस महीने से एक साल तक की जेल की सजा की मांग की थी। सिंगापुर के कानून के तहत, किसी अपराधी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत से मारने की सजा दी जाती है। कोर्ट ने रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम को दस महीने जेल की सजा सुनाई है।

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