दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर होगी शटर डाउन की कार्रवाई

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बैतूलः जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रकरणों के दृष्टिगत शनिवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्‍क लगाने के प्रति जागरूक किया जाए। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती से जुर्माने की कार्रवाई की भी जाए। साथ ही दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन हो। अन्‍यथा शटर डाउन की कार्रवाई करें।

कलेक्‍टर बैस ने कहा कि निजी प्रैक्टिशनर्स के यहां कोई संदिग्ध कोरोना मरीज आता है तो वे तत्काल इसकी जानकारी संबंधित फीवर क्लीनिक अथवा शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराएं। बैठक में नागपुर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने की भी बात कही गई। साथ ही कहा गया कि वहां से आने वाले लोग पिछले 48 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट अवश्य लेकर आएं। इस तरह की रिपोर्ट नहीं लाए जाने पर संबंधित वाहन को बॉर्डर चेक पोस्ट से वापिस भी किया जा सकेगा।

इसके अलावा दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड गाइड लाइन का प्रथम उल्लंघन करने पर कम समय के लिए शटर डाउन की कार्रवाई होगी। बार-बार उल्लंघन करने पर पांच दिन से एक महीने तक के लिए शटर डाउन की कार्रवाई की जा सकेगी। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर सर्किल बनाकर ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश करने के नियमों का पालन करवाना होगा।

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वहीं, बैठक में बताया गया कि सब्जी, फल इत्यादि विक्रय वाले बाजारों, जहां भीड़-भाड़ की अधिकता रहती है, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही इन स्थानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दुकानों एवं ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन हो। जिन कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनसे अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन के नियमों का पालन कराया जाएगा। क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराये जा सकेंगे।