प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Mosque controversy) मामले में अधिवक्ता आयोग के स्वरूप (आयोग की संरचना और पद्धति) पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
9 जनवरी की तारीख तय
सुनवाई शुरू होने से पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता और शाही ईदगाह मस्जिद के वजाहत हुसैन खान की ओर से अर्जी दाखिल की गई और बताया गया कि नियुक्ति के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों का लिखित बयान पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है।
इसलिए आयोग की संरचना और रूपरेखा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुनवाई होनी चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की ओर से ऑनलाइन बहस कर रहे वकील हरिशंकर जैन ने दलील दी कि मस्जिद पक्ष की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न तो आयोग नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगाई है और न ही सर्वेक्षण करने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट को आयोग के स्वरूप पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की दलीलों पर जोर देते हुए एडवोकेट कमीशन के फॉर्म पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टाल दी।
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आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति और अधिवक्ता आयोग की संरचना और स्वरूप का आदेश पारित कर दिया था। तरीकों पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की गई।
इसके साथ ही सिविल मुकदमों की पोषणीयता की मांग करने वाली मस्जिद पक्ष की याचिका पर बाद में सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई की तारीख 09 जनवरी तय की है।
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