Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को पक्षकार बनाने के लिए दिए गए संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया था।
हिन्दू पक्ष की मांग मंदिर की जमीन वापस मिले
दिनेश शर्मा ने बताया कि आज की सुनवाई में कोर्ट उन लंबित आवेदनों पर विचार करेगा जो पहले दाखिल किए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है कि मंदिर की जमीन मंदिर को वापस की जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले को पूजा उपासना अधिनियम 1991 के तहत लंबा खींचा जाए।
याचिकाकर्ता ने भरोसा जताया कि हिंदू पक्ष को कोर्ट से न्याय मिलेगा और इस मामले का निपटारा साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष भले ही इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश करे, लेकिन अंतत: हिंदू पक्ष की जीत तय है।
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तलवार के बल पर जबरन बनाया गया विवादित ढांचा
याचिकाकर्ता ने कहा कि हिंदू पक्ष का कहना है कि यह विवादित ढांचा तलवार के बल पर जबरन बनाया गया था और हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कलम के बल पर हम यह लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पर हमला किया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मंदिर की जमीन को समतल कर दिया। शर्मा ने कहा कि आक्रमणकारियों ने हमेशा भारत को लूटा। मंदिरों से अमूल्य मूर्तियों से अपने खजाने भरे। ऐसे में हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है। याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने कोर्ट की सुनवाई पर भरोसा जताया और कहा कि न्याय की उम्मीद है।
हिन्दू पक्ष ने की ये अपील
बता दें कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। इससे पहले भी इस मामले की कई बार सुनवाई हो चुकी है। इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के भूमि विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने याचिकाकर्ताओं से जन्मभूमि से जुड़े सभी मामलों में एक मंच पर आने की अपील की थी।