मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सोमवार हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव अपने अधिवक्ताओं के साथ सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में पहुंचे थे। मनीष यादव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हैं, पहले उनका अधिकार है। लेकिन अदालत ने दोपहर बाद हिन्दू आर्मी को एक बार फिर से दावे की सुनवाई के लिए 15 तारीख निर्धारित की है।
विदित रहे कि, हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने खुद को श्रीकृष्ण का वंशज बताते हुए 15 दिसंबर को अदालत में दावा दाखिल किया था। इसमें उन्होंने वर्ष 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन को लेकर हुए समझौते की डिक्री को निरस्त करने की मांग की है। जिस पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। मनीष यादव से पूर्व ’श्रीकृष्ण विराजमान’ की ओर से 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक के लिए रंजना अग्निहोत्री जिला जज की अदालत में वाद दाखिल कर चुकी हैं। दाखिल वाद का पक्षकार बनने के लिए पांच और प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं।
सोमवार को मनीष यादव अपने अधिवक्ताओं के साथ सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बधोतिया की अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान पांच सदस्यीय अधिवक्ता दल पहुंचा था। इस दौरान कुछ दस्तावेजों को देखा गया और उनके बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद सुनवाई की अगली तिथि 15 जनवरी तय की गई।
अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि आज डिक्री के मामले पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इस मामले सुना और समझा. अब लिमिटेशन को लेकर 15 जनवरी की तारीख तय की गई है। लिमिटेशन पर अब अगली तारीख को सुनवाई होगी. समय सीमा के अनुसार प्रोसेज चल रहा है।