नई दिल्लीः दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड (Shraddha murder) के आरोपित आफताब अमीन पूनावाल के खिलाफ साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के मामले में आरोप तय किए। साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201( सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किये। हालांकि आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का दावा किया है।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
कोर्ट ने 15 अप्रैल को आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31 मार्च को आफताब की ओर से कहा गया कि जेल में अन्य कैदियों ने आफताब के साथ मारपीट की है। उसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को आफताब की पेशी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया था। 25 मार्च को आफताब ने एक बार फिर अपने वकील को बदलते हुए अन्य अधिवक्ता अक्षय भंडारी को अपना वकील नियुक्त किया था।
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दिल्ली पुलिस ने 20 मार्च को साकेत कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच-समझकर घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो चलाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसे ढूंढ कर मार डालेगा। इतना ही नहीं श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया था कि आफताब उन्हें जान से मारने और टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी देता था और आफताब ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़े की हड्डी और खून के निशान मिले हैं। फ्रिज और कमरे की अलमारी में श्रद्धा का खून लगा हुआ मिला।
आफताब हत्या कर श्रद्धा के किए थे 30 टुकड़े
आफताब पर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शरीर के 30 टुकड़े करने का आरोप है। शव के इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। वह शरीर के अंगों को अलग-अलग जगहों पर ले जाकर फेंक देता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंग बरामद किए।
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