रायपुरः शिक्षक संघर्ष मोर्चा B.Ed. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के समर्थन में उतर आया है और मांग की है कि सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखी जाए। मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मांग की है कि नवनियुक्त B.Ed. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखी जाए और पात्र डीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जाए।
B.Ed. सहायक के लिए सामूहिक अवकाश की चेतावनी
शिक्षक मोर्चा का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के एक लाख 80 हजार शिक्षक B.Ed. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक अवकाश ले सकते हैं। एनसीटीई के नियम, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार पात्र डीएड प्रशिक्षितों को सहायक शिक्षक के पद पर शीघ्र नियुक्ति दी जाए, साथ ही विचारणीय यह भी है कि प्रदेश में करीब 2900 B.Ed. प्रशिक्षित शिक्षक हैं। शासकीय सेवा में लगे सहायक शिक्षक जो विगत 15 माह से बस्तर एवं सरगुजा संभाग के दूरस्थ अंचलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत की गई है। सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा (2023) उत्तीर्ण कर मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में शामिल हुए हैं।
क्या हैं मांगे
सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित याचिका (एसएलपी 23565/2024) की सुनवाई करते हुए B.Ed. योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया है, इन शिक्षकों की नियुक्ति केवल नियुक्ति तिथि के आधार पर अमान्य घोषित की गई है। शासन/विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2024 को डीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराए जाने तथा 15 दिवस के भीतर उसका क्रियान्वयन करने के आदेश के बाद इनकी नौकरी में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नौकरी जाने के भय एवं आजीविका के संकट के साथ-साथ मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक पतन की स्थिति निर्मित हो रही है, इस विकट परिस्थिति में बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा को निम्न विकल्प के आधार पर सुरक्षित किया जाना चाहिए।
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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अध्यादेश अथवा समायोजन के माध्यम से नव नियुक्त B.Ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को समान ग्रेड वेतन पर किसी भी विभाग (सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 3 आदि) में समायोजित किया जाना चाहिए। राज्य शासन समान ग्रेड वेतन पर नवीन पद सृजित कर सहायक शिक्षक के रिक्त पद पर समायोजित करे। डी.एड. करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाना चाहिए तथा साथ ही इस अवधि में माध्यमिक शाला में अध्यापन कार्य कराया जाना चाहिए। डी.एड. पूर्ण होने पर जहां भी सहायक शिक्षक का पद रिक्त है, वहां पदस्थापना दी जानी चाहिए।
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