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शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया और सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुखर्जी द्वारा दायर एक आवेदन पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दो सप्ताह के बाद याचिका पर विचार करेगी। मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि मुकदमा मामले को खींच रहा है और अधिकांश गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में किसी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है और उसका पति पहले से ही जमानत पर है।

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रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल की भी तबीयत ठीक नहीं है और कहा कि निचली अदालत में भी वर्तमान में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। मुखर्जी 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। हाल ही में मुखर्जी ने सीबीआई को एक पत्र भेजकर सनसनी मचा दी थी जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी शीना बोरा जीवित है। सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अदालत का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस विशेष एंगल को शामिल नहीं लिया जाएगा।

2015 से जेल में बंद है इंद्राणी मुखर्जी

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद है। इससे पहले विशेष सीबीआइ अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। सीबीआइ 2012 से इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है। इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि उन्हें शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं।

इंद्राणी ने बेटी शीना के जिंदा होने का किया दावा

इंद्राणी मुखर्जी ने इस केस में पिछले महीने ही एक नया दावा कर सबको चौंका दिया था। उनकी वकील ने सीबीआई के निदेशक को एक पत्र लिखकर शीना के जिंदा होने की बात कही है और एजेंसी से कश्मीर में शीना की तलाश करने की अपील भी की है। मुखर्जी ने दावा किया था कि एक सरकारी अधिकारी ने उसे बताया है कि उसने बोरा को श्रीनगर में टीकाकरण कराने के दौरान देखा था।

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