चुनाव आयोग के फैसले से नाखुश शरद पवार, खटखटाया SC का दरवाजा

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Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह शरद पवार की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। दरअसल, पवार ने हाल ही में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि हाल ही में आयोग ने डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट वाली एनसीपी को असली एनसीपी घोषित किया था और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ आवंटित किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की है। सिंघवी ने कहा कि अगर इस सप्ताह के अंत में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में शरद पवार गुट को पार्टी व्हिप के अधीन रखा गया तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा, ”हमारी स्थिति उद्धव ठाकरे से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है।”

कैविएट दाखिल कर चुका है अजित पवार गुट

अजीत पवार को प्रतिवादी बनाने की याचिका शरद पवार ने 12 फरवरी को वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से दायर की थी। आपको बता दें कि इस मामले में अजित पवार गुट पहले ही कैविएट याचिका दाखिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया।

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अजित पवार ने चुनाव चिह्न पर किया था दावा

वहीं गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में अजित पवार को असली शिवसेना बताया था। बता दें कि 2023 में शिवसेना में विभाजन के बाद उठे सियासी बवाल पर अजित और शरद गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन अब शरद पवार ने इस पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था, जिसके बाद वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खेमे में शामिल हो गए, जहां उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद दोनों पार्टियों ने पार्टी और चुनाव चिह्न पर दावा किया।

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