प्रदेश हरियाणा

हत्या और हत्या के प्रयास में सात को आजीवन कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना

  जींदः एडीजे जसबीर सिंह संधू की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना तथा एक व्यक्ति को 19,000 रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव धर्मगढ़ निवासी परमजीत सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका ओमप्रकाश दीवान से शिव कालोनी में प्लाट को लेकर विवाद चला आ रहा था। शनिवार शाम को जब वे प्लाट की नींव भर रहे थे तो उसी दौरान ओमप्रकाश दीवान पक्ष के लोगों ने उन पर गोली चलाना शुरु कर दिया। फायरिंग उसके पिता गांव धर्मगढ़ निवासी साहब सिंह की मौत हो गई। जबकि वार्ड नम्बर छह निवासी हरदीप व लखङ्क्षबद्र, ग्राम धर्मगढ़ के रहने वाले भूपेंद्र व रणजीत, गांव रत्ताखेड़ा निवासी धर्मराज व गांव निमनाबाद निवासी गुरमीत गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर सफीदों निवासी रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, कब्जा करने की कोशिश तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना जबकि सोमबीर को 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)