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लखनऊ में धारा 144 लागू: चुनाव के दौरान अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

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Lucknow : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बाद चुनाव में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया या चैनलों पर गलत जानकारी डालने, किसी भी तरह का प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन या इस्तेमाल करने, शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ जमा करने पर कार्रवाई की जाएगी।

16 जुलाई तक धारा 144 लागू

आज से 16 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसमें मकान मालिक को शहर के किसी भी हिस्से में किरायेदार रखने से पहले पुलिस से सत्यापन कराना होगा। इसी तरह ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों को भी अपना सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के लिए सारी जानकारी लखनऊ पुलिस की वेबसाइट से दी जा रही है।

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पुलिस सभी गतिविधियों पर रखेगी नजर 

वोटिंग के दिन यानी 20 मई को मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की भीड़ पर रोक रहेगी। वाहनों को मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर पार्क किया जाएगा। शहर में कुछ प्रतिबंधित मार्गों को छोड़कर वाहन आ-जा सकेंगे। मतदान को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी।

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