SEBI की कार्रवाई, नौ इकाइयों को सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए बैन

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SEBI: बाजार नियामक सेबी ने अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने इन इकाइयों पर 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने के लिए 45 दिन की अवधि तय की गई है। इसके साथ ही सेबी ने इन संस्थाओं को अगले 3 महीनों के भीतर अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए 8.1 करोड़ रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया है।

सेबी के मुताबिक, प्रतिबंध की गाज राजेश आर कल्लिडुम्बिल, योगेश कुकड़िया, नितिन राज, इन्वेस्टो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एसआई डिजी सेल्स, सिग्नल 2 नॉइज़ कैपिटल पार्टनर्स, सिटी वेब सेल्स, एसएस इंफोसेल्स और एमएल टेलीसेल्स पर गिरी है। इसके साथ ही सेबी ने तीन व्यक्तियों राजेश आर कल्लिडुम्बिल, योगेश कुकड़िया और नितिन राज को अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के निदेशक के रूप में शामिल होने से भी रोक दिया है। सेबी की जांच में पाया गया कि राजेश, नितिन और योगेश ने खुद निवेश सलाहकार गतिविधियों का संचालन नहीं किया, बल्कि छह साझेदारी फर्मों के माध्यम से निवेश सलाहकार गतिविधियों का संचालन किया, जो सेबी के साथ निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत थे। नहीं था।

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सेबी के पास शिकायत आई थी कि 6 पार्टनरशिप डीड के जरिए निवेश सलाह देने के लिए 4,536 ग्राहकों से फीस वसूली गई. सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये तीनों व्यक्ति सभी छह साझेदारी कार्यों में सामान्य भागीदार थे और उन्होंने अपनी अपंजीकृत साझेदारी फर्मों के माध्यम से ग्राहकों से शुल्क प्राप्त किया था, भले ही इन फर्मों को ग्राहकों से शुल्क एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं था। इन 6 पार्टनरशिप फर्मों के जरिए ग्राहकों से 810.24 लाख रुपये फीस के तौर पर लिए गए।

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