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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में एनटीपीसी चेयरपर्सन को जेल के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अवमानना मामले में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के अध्यक्ष को दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। एनटीपीसी प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक होनी चाहिए। पीठ, जिसमें जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा, हम उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।

इससे पहले दिन में पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह की याचिका पर विचार करने पर सहमत हुआ। 31 दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में सिंह को सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने सिंह और उनके सिकंदराबाद स्थित एचआर पर अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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अधिकारियों पर 42 साल पहले रामागुंडम में एनटीपीसी इकाई को अपनी जमीन गंवाने वालों को न्याय दिलाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने के आरोप लगे थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को दूसरी अदालत में जाने की अनुमति देने के लिए छह सप्ताह के लिए फैसले को निलंबित कर दिया था।

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