नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों को देखते हुए अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी। एक संक्षिप्त सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश दिया। हालांकि, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अदालत से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जैन का चिकित्सकीय मूल्यांकन कराने का अपना अनुरोध दोहराया।
मई में मिली थी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया था। इस साल अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। हालांकि, पिछले गुरुवार को जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद, जैन ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से चिकित्सा आधार पर शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने उन्हें 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी।
ईडी ने 31 मई को हिरासत में लिया
बता दें कि इलाज के लिए सत्येन्द्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 मई को हिरासत में लिया था। जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस राजू ने कहा कि हम उन्हें स्वास्थ्य आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इस दौरान वह किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं।
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