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तब्लीगी जमात के 13 विदेशी नागरिकों पर दर्ज केस के मामले में SC ने दिए ये आदेश

 

पटना: तब्लीगी जमात के 13 विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो इस मामले को किसी एक कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करें। इसके लिए पटना हाईकोर्ट को एक सप्ताह का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों का ट्रायल आठ हफ्ते में पूरा किया जाए। जिस तरह दिल्ली की कोर्ट में विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों का जल्द निपटारा हुआ उसी तरह बिहार की कोर्ट भी जल्द निपटारा करे। उत्तर प्रदेश में विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले पर यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। उस मामले पर 3 सितम्बर को सुनवाई होगी।

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बता दें, पहले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले में कई शहरों में केस दर्ज हैं। ऐसे में एक कोर्ट में सुनवाई में समस्या आएगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सभी एफआईआर को एक ही कोर्ट में इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि ये एक ही शहर है। तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर बिहार सरकार को फैसला करना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि तब्लीगी जमात के सभी विदेशी नागरिक पिछले मार्च से भारत में हैं। वे चाहते हैं कि मानवीय आधार किसी एक कोर्ट में ट्रायल करने की अनुमति दें। उन्होंने कहा था कि पटना से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है।

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बता दें, वीजा नियमों के उल्लघंन को लेकर तबलीगी जमात से जुड़े 13 विदेशी सदस्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। अप्रैल महीने में लॉकडाउन के दौरान धर्म प्रचार के लिए बिहार आए तबलीगी जमात से जुड़े कुछ विदेशी सदस्यों पर वीजा नियमों में उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया था। उनमें से कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक, किर्गिस्तान-कजाकिस्तान और मलेशिया से आकर पटना में ये लोग धार्मिक प्रचार कर रहे थे।