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संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में SC का केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को एक और सेवा विस्तार देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वरिंदर कुमार शर्मा, वरुण ठाकुर और शशांक रत्नू ने कहा कि संजय मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि 17 नवम्बर को मिश्रा को फिर से एक साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

दरअसल, 8 सितम्बर 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवंबर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार का सरकार को अधिकार है लेकिन यह बहुत ज़रूरी मामलों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी निदेशक को नवम्बर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाए।

उसके बाद केंद्र सरकार ने नवम्बर 2021 में एक अध्यादेश के जरिए ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है। इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

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