नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बांबे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी के वकील तुषार मेहता से कहा का आप उचित आवेदन दाखिल कीजिए। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मेहता से कहा कि आपको बांबे हाईकोर्ट के पूरे आदेश को चुनौती देनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तब मेहता ने कहा कि हम जमानत पर कुछ नहीं कहेंगे। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द करने पर विचार नहीं करेगा। लेकिन बांबे हाईकोर्ट ने ऐसी कई बातें कह दी हैं जो एनडीपीएस एक्ट के सभी मुकदमों पर असर डालेंगी।
इस मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा शौविक चक्रवर्ती, अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई की। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने चारो की जमानत याचिका खारिज कर दिया था जिसके बाद आरोपियों ने बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बांबे हाईकोर्ट ने रिया, सावंत और मिरांड को जमानत दे दी थी लेकिन परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।रिया को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी।