SC ने अवमानना मामले में IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बिना शर्त माफी की स्वीकार

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नई दिल्ली: अवमानना मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उनकी माफी को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सी. टी. रविकुमार और न्यायाधीश एम. आर. शाह ने कहा कि कोर्ट माफी में विश्वास करता है। ललित मोदी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पहले ही आपत्तिजनक पोस्ट को हटा चुके है और इसके लिए अखबारों में माफीनामा भी प्रकाशित कर चुके हैं।

पीठ ने कहा कि भविष्य में अगर उनके द्वारा ऐसा कोई बयान दिया जाता है जिससे भारतीय न्यायपालिका की छवि खराब होती है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। 13 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया। पीठ सीयू सिंह की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कहा गया कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं।

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शीर्ष अदालत ने अपने 13 अप्रैल के आदेश में कहा कि अवमाननाकर्ता की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए एम सिंघवी ने बार में कहा कि ललित मोदी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगेंगे। यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यह प्रमुख समाचारपत्रों के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, कोलकाता आदि संस्करणों में प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के साथ-साथ एक और हलफनामा दायर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया जाए,  जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करें।

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