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राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस दर्ज, अब सावरकर के पोते पहुंचे कोर्ट

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मुंबईः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मानहानि मामले में लोकसभा की सदस्यता जा चुकी के राहुल गांधी पर अब एक और मानहानि का ही केस दर्ज किया गया है। अब विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यिकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में बुधवार को राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

वहीं गुरुवार को सात्यकी सावरकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने लंदन यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके 5-6 दोस्त मिलकर मार रहे थे, उस समय सावरकर खुश थे। राहुल गांधी ने कहा था कि यह बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। सात्यिकी सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी इस काल्पनिक कहानी के जरिए स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को बदनाम कर रहे हैं।

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15 अप्रैल को होगी सुनवाई

सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी केवल वोट बैंक के लिए बिना तथ्यों के ऐसे बयान दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का दावा दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है। सात्यकी ने कहा कि नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाशिम जिले की एक रैली में सावरकर, भाजपा और RSS के बारे में अपमानजनक बयान दिया था।

उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत हैं, जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और दूसरी तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बयानबाजी की थी। मोदी उपनाम की मानहानि के मामले में उन्हें सूरत कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द की जा चुकी है।

सूरत कोर्ट से मिल चुकी है जमानत

बता दें कि राहुल के विवादित बयान ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है’ पर सूरत की कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया गया था। जिसमें राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें इस केस में जमानत मिल चुकी है। वहीं सजा के 26 घंटे बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अब एक और मानहानि के केस ने उनकी मुश्किले बढ़ा दी है।

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