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AAP सांसद संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (sanjay singh) को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति में गिरफ्तार संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज क दिया है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप सांसद संजय सिंह को राहत देने का कोई आधार नहीं है। ये भी पढ़ें..Bihar: सीएम नीतीश पर गिरिराज का तंज, कहा- यह बड़े और छोटे भाई के बीच ‘छक्का-पंजा’ की लड़ाई

कोर्ट ने कहा संजय की गिरफ्तारी नियमानुसार

न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के नियमानुसार है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि ईडी ने राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील पर कोई राय नहीं देंगे क्योंकि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। दरअसल संजय सिंह को भी उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मनीष सिसौदिया भी गिरफ्तार हैं और जेल में बंद हैं।

13 अक्टूबर को भेजा गया था न्यायिक हिरासत में 

बता दें कि 8 दिनों तक ईडी की हिरासत के बाद 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह (sanjay singh) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल भेजे जाने के बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। संजय सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें सत्ता का दुरुपयोग कर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ईडी ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें गिरफ्तार किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)