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Sanjay Singh: सांसद संजय सिंह ने HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

sanjay-singh Sanjay Singh- नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संजय सिंह ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के खिलाफ है, इसे लेकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

कोर्ट ने संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले में संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ईडी के समक्ष चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। 10 अक्टूबर को, ईडी ने न्यायाधीश नागपाल से इस आधार पर उनकी आगे की हिरासत की मांग की थी कि मामले से संबंधित कुछ ईडी गोपनीय दस्तावेजों के अधिग्रहण के स्रोत के संबंध में उनका व्यवहार पूरी तरह से असहयोगात्मक था। ये भी पढ़ें..अशोक गहलोत कोर्ट में हुए पेश , वोटिंग से 4 दिन पहले फिर होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

ईडी ने की थी संजय सिंह की हिरासत की मांग

अन्य आधार जिन पर ईडी ने संजय सिंह की हिरासत की मांग की थी, वह यह था कि उन्होंने उक्त नंबर और सह-आरोपी अमित अरोड़ा के नंबर के बीच आने वाली कॉल के संबंध में अपने मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। आगे कहा गया कि नवीनतम खोज के दौरान, लगभग 200 जीबी डिजिटल डेटा बरामद किया गया है और इसका विश्लेषण किया जाना बाकी है, और उक्त डिजिटल डेटा के साथ आरोपियों का सामना करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर, सिंह की ओर से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। वित्तीय जांच एजेंसी ने नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर को सिंह को गिरफ्तार किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)