मुंबई : शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को गोरेगांव स्थित पत्रा चाल घोटाला मामले में मुंबई की विशेष कोर्ट ने 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। विशेष कोर्ट में इस मामले में ईडी ने 8 दिनों की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने संजय राउत से दिन में 10 बजे से रात 10 बजे तक पूछताछ करने तथा सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक वकील से मुलाक़ात करने की अनुमति दी है। संजय राउत को घर का भोजन दिए जाने के बारे में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है।
विशेष कोर्ट में जज एमजी देशपांडे के समक्ष सरकारी वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि पत्राचाल घोटाले में संजय राउत (Sanjay Raut) मुख्य आरोपित हैं। उनके कहने पर ही आरोपित प्रवीण राउत ने घोटाला किया। प्रवीण के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 64 लाख 44 हजार रुपये संजय तथा उनकी पत्नी वर्षा के बैंक में ट्रांसफर किए गए और इन्हीं पैसाें से संजय राउत ने जमीन तथा फ्लैट खरीदा था।
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सरकारी वकील ने संजय राउत (Sanjay Raut) पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया और 8 दिनों तक ईडी कस्टडी में भेजे जाने की मांग की। इसके बाद संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। वकील ने कहा कि पत्राचाल घोटाले में आरोपित को बहुत पहले गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद उनसे ईडी ने पूछताछ की थी लेकिन उनकी गिरफ्तारी आज राजनीतिक कारणों से की गई। इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत (Sanjay Raut) को 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोरेगांव के पत्राचाल में हुए 1034 करोड़ रुपये के कथित घोटाल मामले में संजय राउत (Sanjay Raut) को रविवार को देर रात दो चरणों में 16 घंटे तक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने आज सुबह जे.जे. अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया था।
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