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मानहानि मामले में सांसद संजय राउत दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की जेल की सजा

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Sanjay Raut Convicted In Defamation Case: मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा के. सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। इस मामले में अदालत ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ये है पूरा मामला

दरअसल मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश संजय राउत के खिलाफ मेधा सोमैया द्वारा दायर दो साल पुराने मानहानि के मामले में आया है। संजय राउत ने मेधा सोमैया और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के टॉयलेट घोटाला का आरोप लगाया था। संजय राउत ने दावा किया था किटॉयलेट घोटाला में मेधा सोमैया शामिल थीं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसके सबूत हैं, लेकिन वे इसे पेश करने में विफल रहे।

मेधा ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी

जिसके बाद मेधा सोमैया उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब मेधा सोमैया ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास फिर से कायम हो गया है। मेधा सोमैया ने मीडियाकर्मियों से कहा, “मैं एक साधारण गृहिणी हूं, समाज सेवा और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी हुई हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ूंगी। मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट हूं। इससे अन्य लोग इस तरह के बेतुके आरोप लगाने से बचेंगे।”

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2022 में दायर की थी शिकायत

बता दें कि मेधा सोमैया द्वारा अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल, 2022 को और उसके बाद राउत ने मीडिया में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गए और बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें पढ़ा और सुना।

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