Sanatan Dharma Controversy: उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई से SC का इनकार

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Sanatan Dharma Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के ‘सनातन धर्म’ पर विवादास्पद बयान के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा, ”अगर हम ऐसी याचिकाओं पर विचार करना शुरू करेंगे तो इसकी बाढ़ आ जाएगी। हम व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाएंगे।”

पीठ ने कहा कि अगर वह व्यक्तिगत मामलों में जाना शुरू कर देगी, तो वह मुख्य मामले से ही नहीं निपट पाएगी, साथ ही यह भी कहा कि देश भर में व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई करना “असंभव” होगा। “हम व्यक्तिगत पहलुओं से नहीं निपट सकते। हम जो कर सकते हैं वह एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो आपको संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा।”

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सितंबर में, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने स्टालिन जूनियर और ‘सनातन धर्म उम्मुलन सम्मेलन’ के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस साल अप्रैल में, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत भरे भाषण के मामलों में सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।

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