Sameer Wankhede को बाॅम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जबरन वसूली के एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (sameer wankhede) की गिरफ्तारी 8 जून तक बढ़ा दी। हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को इस मामले में अदालत की कार्यवाही की जानकारी मीडिया को नहीं देने, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच कार्य में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और एनसीबी को 3 जून तक मामले से जुड़े अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सीबीआई ने समीर वानखेड़े (sameer wankhede) के खिलाफ फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ रंगदारी नहीं मिलने, आय से अधिक संपत्ति, महंगी घड़ियां, विदेश यात्रा आदि का झूठा मामला दर्ज करने का मामला दर्ज किया है। समीर वानखेड़े ने याचिका दायर की है। बंबई उच्च न्यायालय इस मामले को रद्द करने के लिए। इस मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई थी और कोर्ट ने समीर वानखेड़े (sameer wankhede) की गिरफ्तारी पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। इसी मामले की सुनवाई आज जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम सत्ये की अवकाश पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई 8 जून तक के लिए स्थगित कर दी और संबंधित जांच एजेंसी को तब तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

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क्या है पूरा मामला –

समीर वानखेड़े (sameer wankhede) की टीम ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारा था। इसके बाद समीर वानखेड़े की टीम ने 3 अक्टूबर 2021 को इस क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उस वक्त समीर वानखेड़े की टीम पर गिरफ्तारी से बचने के लिए आर्यन खान से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. इसके बाद एनसीबी ने इस आरोप की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एनसीबी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत चार लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया और समीर वानखेड़े के घर पर छापेमारी भी की।

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