Sambhal violence: यूपी के संभल जिले में हिंसा भड़काने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क (MP Ziaur Rahman Bark) को तगड़ा झटक लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सांसद जियाउर्रहमान की FIR रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सांसद बर्क को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
बता दें कि संभल पुलिस ने हिंसा मामले में सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसके चलते पांच लोगों की मौत हो गई और 20 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। इस मामले में संभल पुलिस ने बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
Sambhal violence: गिरफ्तारी पर लगी रोक
इस मामले में सरकारी वकील आशुतोष कुमार संड ने बताया कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क सभी FIR रद्द करवाने आए थे। उन्होंने कहा कि जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं। उनमें से कई नहीं हो सकती हैं, एक ही FIR होनी चाहिए। लेकिन, कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है। जांच के दौरान जब विवेचक उन्हें बुलाएगा तो उन्हें जाना होगा। अगर वह नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
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7 साल की हो सकती है सजा
सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं के तहत सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ में हुई।
वहीं सांसद जियाउर्रहमान बर्क (MP Ziaur Rahman Bark) की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश कीं और कहा कि जिस दिन हिंसा भड़की, उस दिन वह शहर में मौजूद नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अभी सांसद बर्क को गिरफ्तार न किया जाए। वह जांच में सहयोग करेंगे।
Sambhal violence: क्या है पूरा मामला
दरअसल यूपी के संभल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने स्थानीय सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को आरोपी नंबर एक बनाया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है।