महाराष्ट्र क्राइम

Sakinaka Rape case: पीड़िता को मिला न्याय, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

मुंबई: महाराष्ट्र के बहुचर्चित साकीनाका दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपित मोहन चौहान को गुरुवार को दिंडोसी सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपित मोहन चौहान को 30 मई को ही दोषी ठहराया था। साकीनाका (Sakinaka) इलाके में पिछले साल आरोपित मोहन चौहान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद महिला को मरा हुआ समझकर टैम्पो में फेंक दिया था।

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इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और महिला को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन घटना के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मोहन चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया था।

दिंडोसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करके 30 मई को आरोपित मोहन चव्हाण को दोषी ठहराया था और फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रख लिया था। इस बहुचर्चित साकीनाका (Sakinaka) दुष्कर्म और हत्या मामले में आज कोर्ट ने मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई है।

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