Tuesday, October 22, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
Homeराजस्थानसहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन को परिपक्वता रकम ब्याज समेत चुकाने का...

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन को परिपक्वता रकम ब्याज समेत चुकाने का निर्देश

Sahara India Real Estate Corporation

जयपुर: जयपुर मेट्रो की स्थायी लोक अदालत ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के एमडी को आवेदक को उसकी निवेश राशि 5,11,048 रुपये ब्याज सहित तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आवेदक को आवेदक से संपर्क कर सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है. स्थाई लोक अदालत ने रजनी गुप्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

आवेदन में कहा गया था कि आवेदक ने सहारा समूह की कंपनियों में निवेश किया था। जिस पर कंपनी ने उसे रसीदें और बांड जारी किए थे। जबकि उससे बांड लेने के बाद उसे सहारा क्यू शॉप यूनीक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के नाम से नए प्रमाणपत्र जारी किए गए। ये बांड अवधि पूरी होने के बाद तो मैच्योर हो गए, लेकिन उनकी राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए उनकी निवेश राशि ब्याज सहित उन्हें दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें-नगर निकाय चुनाव: 3 मई को बलिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी

इसके जवाब में विरोधी पक्ष ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के चलते कंपनी अपनी निवेश राशि नहीं दे पा रही है. भविष्य में आवेदक को उसकी निवेश राशि नियम एवं शर्तों के अनुसार दी जायेगी। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज में नामजद कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विरोधी कंपनी ने भी सेबी के पास 22 हजार करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षी को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिपक्वता राशि का भुगतान आवेदक को करने का निर्देश दिया।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें