जम्मू कश्मीर

रुबैया सईद अपहरण मामला! कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया

जम्मू: जम्मू की एक अदालत ने बुधवार को रुबैया सईद अपहरण मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर यासीन मलिक के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। रुबैया का 1989 में कश्मीर में अपहरण कर लिया गया था और पांच आतंकवादियों की रिहाई के बदले में उन्हें मुक्त कर दिया गया था।मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को है। इससे पहले मलिक कोर्ट में हाजिरी लगाने पर जोर दे रहे थे। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कहा, "अन्य आरोपियों की ओर से रुबैया सईद से जिरह की गई।" यासीन मलिक ने कोर्ट में हाजिर होने के लिए अर्जी दी है, कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, सुनवाई की अगली तारीख पर यासीन मलिक मौजूद रहेंगे।

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15 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने मलिक और चार अन्य की पहचान की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने इस साल मई में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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