Sunday, March 30, 2025
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निजी विद्यालयों के लंबित भुगतान के लिए खुलेगा पोर्टल, इस दिन से कर सकेंगे दावा

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रायपुर: बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत विभाग ने उन स्कूलों के लिए आरटीई पोर्टल (rte portal cg) खोलने का निर्णय लिया है, जिन्होंने दोनों वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए दावा नहीं किया है।

वर्ष 2020-21 के लंबित भुगतान दावों के लिए 21 एवं 22 सितंबर 2023 को तथा वर्ष 2021-22 के लंबित भुगतान दावों के लिए 25 एवं 26 सितंबर 2023 को पोर्टल (rte portal cg) खोला जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी निजी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है, ताकि वे निर्धारित तिथियों के भीतर दावा कर सकें। संबंधित निजी विद्यालयों की दावा राशि का सत्यापन कर पात्र विद्यालयों के खातों में राशि अंतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

स्कूलों ने की थी लंबित भुगतान की मांग

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री रवीन्द्र चौबे को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंडिका 5 में उल्लेख किया गया है कि लगभग 5000 रु. 250 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति दी जाती है। करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसका भुगतान किया जाये.

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विभाग ने कहा- समय पर नहीं किया दावा

वहीं, मामले को लेकर विभाग का कहना है कि जिन निजी स्कूलों का भुगतान लंबित है, उन्होंने समय पर अपना दावा नहीं किया है, या फिर नोडल पदाधिकारी से सत्यापन कराकर आवश्यक दस्तावेज समय पर जिला कार्यालय में जमा नहीं किया है। वर्ष 2020-21 के अनुसार केन्द्रीय मद (कक्षा 1 से 8वीं) में 162 निजी विद्यालयों एवं राज्य मद (कक्षा 9वीं से 12वीं) में 147 निजी विद्यालयों ने समय पर दावा नहीं किया है, जिसका भुगतान लंबित है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय मद (कक्षा 1 से 8) में 62 निजी विद्यालयों एवं राज्य मद (कक्षा 9 से 12) में 103 निजी विद्यालयों ने समय पर दावा नहीं किया है। नतीजा यह हुआ कि उन स्कूलों को भुगतान नहीं हो सका है।

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